प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेकन कंपनी यूपी प्रमुख मोहित श्रीवास्तव व डीलर राहुल सिंह के खिलाफ सीजेएम बलिया की अदालत में चल रही आपराधिक केस खारिज कर दिया है.
इन पर होटल वैलियंस फेफना में लगे एयर कंडीशनर में नाइट्रोजन गैस के बजाय आक्सीजन गैस भरने के कारण शार्ट सर्किट से आग लगाने का आरोप था. कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों व कानूनी प्रावधानों का ठीक से परिशीलन नहीं किया. मकैनिक के सर्टिफिकेट व गवाहों के बयान में विरोधाभास पर विचार नहीं किया और तलबी आदेश जारी कर दिया.
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