प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र दाखिल न कर पाने वाले अभ्यर्थी को राहत दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची के दस्तावेजों की जांच कर नियुक्ति दी जाए. गोरखपुर के रत्नेश यादव की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
याची का पक्ष रख रहे अधिवक्ता श्री मान सिंह का कहना था कि याची ने 11 दिसंबर 2019 को दस्तावेज सत्यापन के लिए पुलिस लाइन गोरखपुर में अपने शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत किए. इनमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकपत्र प्रस्तुत करने थे. याची रत्नेश के पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र था, जबकि इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र नहीं था. उसके अनुरोध पर अधिकारियों ने उसे मौका दिया और याची ने 1 घंटे बाद इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया. इसके बावजूद उसका नाम चयन सूची में नहीं शामिल किया गया.