प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दाखिल याचिका पर रिज्वाइंडर के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याचिका पर राज्य सरकार का जवाब दाखिल होने पर अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया.
गैंगस्टर एक्ट के मामले में अफजाल अंसारी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो हफ्ते की मोहलत दी - afzal ansari gangster act allahabad high court
गैंगस्टर एक्ट के मामले में अफजाल अंसारी को राहत (Allahabad High Court on Afzal Ansari) मिल गयी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी के मामले में याचिका पर रिज्वाइंडर के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.
अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग में याचिका दाखिल की है.गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद वर्ष 2007 में अफजाल अंसारी व अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था. याचिका में कहा गया है कि कृष्णानंद राय मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट ने अफजाल अंसारी को बरी कर दिया है.
इसी केस के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी. कहा गया है कि कृष्णानंद राय मर्डर केस में बरी किए जाने के बाद अब उसी केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है. इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई है. याचिका पर अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी. (Allahabad High Court on Afzal Ansari)
ये भी पढ़ें- आजम नहीं अब उद्योग नगरी के रूप में पहचाना जाएगा रामपुर : आकाश सक्सेना
TAGGED:
बसपा सांसद अफजाल अंसारी