प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की विवादित बयानबाजी के मामले में चार्जशीट एवं मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर लगी रोक 16 जनवरी तक बढ़ा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है. कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसमें कुछ नए तथ्य दिए गए हैं. बीते विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयानबाजी की थी. कहा था कि अधिकारियों को पहले यहीं पर रोककर उनसे निपटा जाएगा. उसके बाद उनका तबादला होने दिया जाएगा.