प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी किया है. उन्हें आदेश पालन के लिए एक माह का समय दिया है और कहा है कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है. यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट बुलाकर अवमानना आरोप निर्मित करेगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने वाराणसी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरेंद्र राय व दो अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की. उन्होंने कहा कि नियुक्ति से याचीगण की सेवा 28 साल हो गई है. नियमानुसार उन्हें तृतीय एसीपी मिलनी चाहिए. किन्तु उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा रही है.