प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एल वाई के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है नोटिस जारी की है. कोर्ट ने उन्हें 5 जुलाई तक अदालत के आदेश का पालन करने या फिर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कारण बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाकर उन्हें दंडित किया जाए. कोर्ट कहा कि यदि 5 जुलाई तक यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो डीएम सुहास एलवाई स्वयं कोर्ट में पेश हों. यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मेसर्स जे के जी कंस्ट्रक्शन कंपनी की अवमानना याचिका पर दिया है.
हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के डीएम सुहास एलवाई के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस - high court news
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के डीएम सुहास एलवाई के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए, उन्हें अदालत के आदेश का पालन करने या फिर 5 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है.
याची कंपनी के खिलाफ रेरा अथॉरिटी ने वसूली कार्रवाई शुरू की थी, जिसे चुनौती दी गयी थी. जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा उसका बैंक खाता सीज कर लिया गया. जिसे लेकर कंपनी कोर्ट के समक्ष उसके आदेश की अवहेलना का मामला उठाया था और अधिकारियों को दंडित करने की मांग की थी. इस मामले में कोर्ट ने डीएम सुहास एलवाई को नोटिस जारी किया है.
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