प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा (Director Secondary Education) उप्र लखनऊ को जमानती वारंट जारी किया है. उनको 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ को वारंट तामील कराने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने वेद प्रकाश और तीन अन्य की याचिका पर दिया.
हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2021 को 29 अक्टूबर 2018 के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. 11 दिसंबर 2021 को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर 8 हफ्ते का समय मांगा और कहा था कि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करेंगे, लेकिन अपनी ही बात पर निदेशक कायम नहीं रहे. इस पर हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर 2021 तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा और कहा कि पालन न करने की दशा में कोर्ट में हाजिर हों.
सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का आदेश निदेशक को फैक्स से भेजा गया है. अभी कोई जवाब नहीं आया है. निदेशक के रवैए पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और जमानती वारंट जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है.