प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में डायग्नोस्टिक सेन्टरों की जांच पर ली जाने वाली अधिकतम फीस निर्धारित करने पर संतुष्टि प्रकट की है. राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी. अब डायग्नोस्टिक सेन्टरों द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट का शुल्क 500- 900 और एन्टीजन टेस्ट का शुल्क 200 रूपये लिया जाएगा. इसी प्रकार सीटी स्कैन के अलग-अलग स्लाइस (अंशों/ भागों) की जांच रिपोर्ट का शुल्क अधिकतम 2000 से शुरू होकर 2500 रूपये तय किया गया है. कोर्ट ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है.
सीटी स्कैन के स्लाइस का रेट तय
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से डायग्नॉस्टिक जांच दर पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसपर यह रिपोर्ट दाखिल की गयी है. कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह डायग्नोस्टिक सेन्टरों द्वारा जांच के नाम पर वसूले जा रहे मनमाने शुल्क की अधिकतम सीमा तय कर कोर्ट को बताएं. सरकार ने कोर्ट को बताया कि डायग्नोस्टिक सेन्टरों द्वारा सीटी स्कैन के 16 स्लाइस तक 2000 रूपया तय किया गया है. इसके ऊपर 16 से 64 स्लाइस तक 2250 तथा 64 से ऊपर की स्लाइस पर 2500 चार्ज किया जाएगा. ट्रू नॉट प्राइवेट टेस्टिंग का शुल्क 1200 निर्धारित किया गया है.