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कोर्ट ने करवरिया बंधुओं को पैरोल पर रिहा करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओं को 13 मई से 5 जून तक पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. इन्हें 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा और 6 जून को समर्पण करना होगा.

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Published : May 14, 2021, 3:27 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओ को 13 मई से 5 जून तक अल्पकालिक(पैरोल) जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इन्हें 10 लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा और 6 जून को समर्पण करना होगा. कोर्ट ने सूर्यभान करवरिया, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. यह जमानत सूर्यभान करवरिया की बेटी की 19मई को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए दी गयी है.

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यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. के जे ठाकर और न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने करवरिया बंधुओं की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. अर्जी पर अधिवक्ता सुरेश द्विवेदी, भुवनराज,अभिषेक यादव और पी के राय ने बहस की. तीनो भाइयों की सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने जवाहर यादव की हत्या के आरोप में सजा सुनाई है. जिसके खिलाफ अपील विचाराधीन है. कोर्ट ने जेलर को करवरिया बंधुओ की रिहाई करने का निर्देश दिया है.

सपा विधायक की हत्या में काट रहे आजीवन कारावास
बता दें कि 13 अगस्त 1996 को समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर पंडित की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. शहर के सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और काफी हाउस के बीच एके-47 राइफल से हत्या की गई थी. हत्याकांड में बसपा के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को अदालत ने हत्या का दोषी करार दिया था.

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