प्रयागराज: प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक भर्ती (टीजीटी) की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों ( TGT Appointment Case) में भारी अनियमितता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court instructions) ने प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के लिए नया पैनल गठित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूरे प्रदेश में सभी संस्थानों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां इसी पैनल से करने के लिए कहा है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके. कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है. साथ ही, भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के लिए भी प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए फार्मूला तय किया है.
मनोज कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को व्यापक निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि निदेशालय और बोर्ड अपनी-अपनी वेबसाइट पर रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित सूचना 7 अक्टूबर तक अपलोड कर दें. वेबसाइट पर बोर्ड व निदेशालय विषय और वर्ग के अनुसार सभी जानकारी 15 अक्टूबर तक अपलोड करें. यह जानकारी अपलोड होने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव उनके विषय में वर्ग के अनुसार बोर्ड द्वारा दिया जाएगा.
कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड अपनी वेबसाइट पर चिन्हित रिक्त पदों का पूरा चार्ट दें, जिसमें विशेष रूप से उन पदों को जो भरे जाने से रह गए हैं की जानकारी दी जाएगी. यदि कोई विशेष पद किसी अंतरिम आदेश की वजह से रिक्त रखा गया है, तो 15 नवंबर तक उसकी भी जानकारी देनी होगी. इसके बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नए सिरे से उनकी पसंद के संस्थान और जिले के बारे में जानकारी देनी होगी. बोर्ड अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड कर देगा. एक बार अभ्यर्थी की चॉइस रजिस्टर्ड हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होगी. अभ्यर्थियों को अपनी चॉइस रजिस्टर करवाने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा. यह कार्य 28 से 30 नवंबर तक पूरा करना है.