प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक अर्जित करने वाली ओबीसी वर्ग की अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कहा गया है. इनकी नियुक्ति को लेकर एक माह में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
प्रिया स्वामी व आठ अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया (Justice Pankaj Bhatia) ने दिया है. याची के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव का कहना था कि 2018 की कांस्टेबल भर्ती (2018 police constable recruitment) में याची गण ने ओबीसी कैटेगरी के तहत आवेदन किया था. उनको जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त हुए थे. इसके बावजूद उनको नियुक्ति नहीं दी गई.