प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि हाईकोर्ट में दाखिल व लंबित मुकदमों की लिस्टिंग से संबंधित जानकारी आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम) में नहीं मांगी जा सकती है. क्योंकि मुकदमों के दाखिले, सुनवाई और सूचीबद्ध होने की पूरी प्रक्रिया हाई कोर्ट रूल्स में दी गई है. लिस्टिंग से संबंधित सूचनाएं हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है.
हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता अरुण मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि याची जो कि स्वयं अधिवक्ता है ने हाई कोर्ट रूल्स की जानकारी करने के बजाय आरटीआई दाखिल करना ज्यादा आसान समझा. कोर्ट ने कहा कि यह सभी अधिवक्ताओं के लिए जरूरी है कि वह मुकदमों के दाखिले और लिस्टिंग से संबंधित नियमों की जानकारी रखें. याचिका पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने सुनवाई की.
अधिवक्ता अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश को चुनौती दी थी. आयुक्त ने अपने आदेश में हाईकोर्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मुकदमों की लिस्टिंग की जानकारी नहीं देने को सही करार दिया था.याची अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में वर्ष 2017 और 2019 में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की. याचिकाएं फ्रेश कैटेगरी में सूचीबद्ध हुई और सुनवाई के बाद इन पर तारीख नियत की कर दी गई. इसके बाद मुकदमों के सूचीबद्ध होने की कोई जानकारी न मिलने पर अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से सूचना का अधिकार के तहत हाईकोर्ट में मुकदमों की लिस्टिंग की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मांगी.