प्रयागराज: हाईकोर्ट ने साक्षी-अजितेश की शादी को माना वैध, कहा- शांतिपूर्ण जीवन में कोई न करें हस्तक्षेप
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बरेली के भाजपा विधायक की बेटी साक्षी और अजितेश के मामले में सुनवाई की. सुनवाई में कोर्ट ने कहा लड़के और लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए. साथ ही उनके जीवन में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें.
साक्षी मिश्रा केस.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को बरेली के भाजपा विधायक की बेटी साक्षी और अजितेश पेश हुए. मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि लड़की और लड़का बालिग हैं. इनको साथ रहने का पूरा हक है. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि लड़की और लड़के को पुलिस प्रोटक्शन दिया जाए. इसके साथ इनकी शांतिपूर्ण जीवन में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप न किया जाए.
- अधिवक्ता अखिलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बरेली भाजपा विधायक की बेटी और लड़का अजितेश आज कोर्ट में पेश हुए.
- उन्होंने बताया कि न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा ने मामले की सुनवाई की.
- कोर्ट ने दोनों की उम्र की जानकारी लेते हुए यह आदेश दिया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं. इसलिए दोनों को साथ रहने का पूरा अधिकार है.
- पुलिस प्रशासन को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि बरेली विधायक की बेटी और लड़के अजितेश को सुरक्षा प्रदान की जाए.
- कोर्ट ने इनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया है.