प्रयागराजः प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है. महानिबंधक आशीष गर्ग ने जारी अधिसूचना में निर्देश दिया है कि न्यूनतम स्टॉफ और अधिकतम 8 न्यायिक अधिकारियों के साथ जरूरी मामलों की सुनवाई की जाए. ये अदालतें अति आवश्यक नए मुकदमे, जमानत प्रार्थनापत्र, अवमुक्ति अर्जी, धारा 164 सीआरपीसी के बयान, रिमांड, अपराधिक अर्जियों का निस्तारण, निषेधाज्ञा, जरूरी सिविल मामलों की सुनवाई करेगी.
स्थानीय स्तर पर तय होगी नए मुकदमों की सुनवाई