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शेल्टर होम में लडकी की मौत पर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरा करने का निर्देशः HC

शेल्टर होम में लड़की की मौत पर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरा करने का निर्देश दिया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुल्दाबाद के शेल्टर होम में 6/7 अगस्त 2021 को एक लड़की की खुदकुशी के मामले में सरकार को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जारी विभागीय जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.

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विभागीय जांच पूरा करने का निर्देशः HC

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Published : Mar 4, 2022, 10:48 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुल्दाबाद के शेल्टर होम में 6/7 अगस्त 2021 को एक लड़की की खुदकुशी के मामले में सरकार को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जारी विभागीय जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट को बताया गया कि शेल्टर होम में खुदकुशी मामले में सनी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. इसकी लड़की से मोबाइल से बातचीत थी. ये आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिन्दल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने एक लेटर पीटीशन पर दिया है.

याचिका द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन भेजा था. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. बताया गया केस ट्रायल शुरू हो गया है. याचिका की सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.

गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन

गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश को लेटर पेटीशन भेजा था. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. बताया गया केस ट्रायल शुरू हो गया है. तत्कालीन वार्डन और सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की विभागीय जांच की जा रही है.

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पीड़ित ने दो वर्ष पूर्व एक युवक के साथ अपना घर छोड़ दिया था. पकड़े जाने के बाद से वह खुल्दाबाद आश्रय गृह में थी. कोरोना पाजिटिव पाये जाने पर उसे अलग कमरे में रखा गया था. जहां उसने आत्महत्या कर ली.

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