प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स के कुलपति प्रोफेसर आरबी लाल के भाई विनोद बी लाल की धर्म परिवर्तन के मामले में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली है. आरबी लाल और विनोद बी लाल सहित कई लोगों के खिलाफ प्रयागराज के घूरपुर थाने में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने, पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में विनोद बी लाल की जमानत अर्जी न मंजूर कर दी थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाख़िल की. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र सिंह ने सुनवाई की.
बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि याची के खिलाफ दुर्भावना के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है. प्रकरण वर्ष 2011 का है, जबकि धर्मांतरण का कानून उसके काफी बाद लागू हुआ है. यह भी कहा गया कि चार्जशीट सिर्फ दो धाराओं में दाखिल की गई है. याची के विरुद्ध दर्ज ज्यादातर आपराधिक मामलों में वह या तो बरी हो चुका है या जमानत पर है.
जमानत याचिका का विरोध कर रहे अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और अपराध शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय का कहना था कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है. जबरन धर्मांतरण गंभीर अपराध है. मामला जमानत दिए जाने योग्य नहीं है. कोर्ट का कहना था कि याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धर्मांतरण का कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है. प्रकरण धर्मांतरण कानून लागू होने के पहले का है. इसके बाद कोर्ट ने विनोद बी लाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.