प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट का आदेश मिलने के बाद श्रीकांत का बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. यह फैसला जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया है. त्यागी को 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को दी जमानत - shrikant tyagi gangster case hearing
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर मामले में जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.
बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी के मामले की सुनवाई हुई थी. कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था. यूपी सरकार के जवाब पर श्रीकांत त्यागी की तरफ से भी दलीलें पेश की गईं थीं. यूपी सरकार की तरफ से आज कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट पेश किया गया था. श्रीकांत त्यागी की तरफ से दलील दी गई कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. श्रीकांत की ओर से कहा गया कि उसके ऊपर जो भी मुकदमें दर्ज हैं, वह दुर्भावना से हैं. हाईकोर्ट में श्रीकांत त्यागी की तरफ से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी, एडवोकेट अमृता राय मिश्रा व आलोक रंजन मिश्रा ने रखा पक्ष.
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