प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ने के लिए लोगों को उकसाने वाले को राहत देते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है. कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने दिग्विजय चौबे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया. याची पर वाराणसी के भेलुपुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 505(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
याची की ओर से तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था. जांच में उसका नाम सामने आया है. राजनीतिक विद्वेष की वजह से उन्हें फंसाया गया है. याची के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
Allahabad High Court ने पेटीएम से 1081 करोड़ की GST वसूली पर लगाई रोक
प्रयागराज: सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेटीएम के खिलाफ 1081 करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली पर रोक लगा दी है. साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. पेटीएम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court on PayTM) ने यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.