एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परिवार को हाईकोर्ट से मिली राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के तीन सदस्यों की बच्ची से यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म ऐक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और उनके परिवार के तीन सदस्यों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का आदेश देते हुए पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. इसके साथ ही विवेचना में सहयोग देने का निर्देश दिया है. इनके खिलाफ सामान्य आरोप होने के कारण कोर्ट ने राहत दी है, जिसमें नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुन्निशा और दो भाइयों फ़ैयाज़ुद्दीन और अयाजुद्दीन शामिल हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया है.
मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में 27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन और उनके परिवार वालों के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी एक अन्य भाई मिनहाजुद्दीन के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कोई राहत नहीं दी है. साथ ही उसकी याचिका खारिज कर दी है.
मुज़फ्फरनगर के बुधाना थाने में नवाज़ुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजली पांडेय ने एफआईआर दर्ज कराई है. इसी साल 27 जुलाई को नवाज़ुद्दीन की पत्नी ने उनके और परिवार के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराई है. मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्दिकी परिवार को बडी राहत दी है.