प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जीएसटी ट्रैन 1 और 2 जमा करने में नाकाम रहे सभी जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 8 सप्ताह के भीतर अपने क्षेत्रीय टैक्स विभाग से संपर्क करने की छूट दी है. कोर्ट ने हाईकोर्ट की शरण में आये सभी याचियों को जी एस टी ट्रैन 1व 2 ऑनलाइन जमा करने का उचित अवसर देने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति एस डी सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स रेटेक फियोन फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी सहित सैकड़ों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि सभी याचियों को चार हफ्ते में अपने क्षेत्रीय प्राधिकारियों के समक्ष ट्रैन 1 व 2 व्यक्तिगत रूप से जमा करने की अनुमति दी जाय. साथ ही कोर्ट ने टैक्स विभाग को जीएसटी कानून की धारा 140 और नियम 117 का अनुपालन कर दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा है कि इस रिपोर्ट पर दो हफ्ते में अनापत्ति ली जाय. साथ ही आपत्ति दाखिल करने का भी सीमित अवसर दिया जाय. कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया तीन हफ्ते में पूरी कर ली जाय और सभी प्राधिकारी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट जीएसटी नेटवर्क को प्रेषित करें. कोई भी फार्म समय सीमा बीतने के आधार पर अस्वीकार न किया जाय.