प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वेब न्यूज़ पोर्टल के संपादक और रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है.
याचियों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान नवनीत सिंह की मौत की स्टोरी को लेकर केस दर्ज कराया गया है. पुलिस का कहना है कि स्टोरी गलत तथ्यों पर आधारित है, जिससे दो समुदायों के बीच घृणा फैलाने और शांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है. वेब न्यूज पोर्टल के संपादक ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जिसने पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया. इस पर यह याचिका दायर की गयी है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने दिया.