प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सीएमओ जौनपुर व निदेशक पेंशन लखनऊ को तीन माह में याची को पारिवारिक पेंशन व उसके पति का बकाया वेतन-पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुमित्रा सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया का कहना था कि याची के पति खाद्य निरीक्षक थे. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई. 8 सितंबर 1993 को निलंबित कर दिया गया. प्रकरण में कोई चार्जशीट नहीं दी गई. वह 31 मार्च 1994 को सेवानिवृत्त हो गए. अंतरिम पेंशन तय की गई. याची के पति की 19 फरवरी 2016 को मौत हो गई. इसके बाद याची ने निलंबन काल का बकाया वेतन, बकाया पूरी पेंशन और याची पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का दावा किया.