प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम के चेयरमैन एम देवराज सहित चार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का आरोप तय करने से पहले उन्हें आदेश के पालन का अंतिम अवसर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यदि इसके बाद भी आदेश का अक्षरश: पालन नहीं किया गया तो अवमानना आरोप तय किया जाएगा.
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने थर्मल पॉवर निगम कासिमपुर अलीगढ़ के अधीक्षण अभियंता दिवंग विजेंद्र पाल की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि निगम कॉलेज का प्रबंधक होने के दौरान तीन खाली पदों के सापेक्ष सात सहायक अध्यापकों को लेक्चरर पद पर पदोन्नति देने की शिकायत पर विभागीय कार्रवाई की गई. इसमें दोषी ठहराते हुए उसे अधिशासी अभियंता के पद पर पदावनति दे दी गई, जिसे चुनौती दी गई.