प्रयागराज :यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के जिला शाखा वाराणसी के द्विवार्षिक चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व चुनावी कार्यवाही स्थगित किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी को इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट का निर्देश, यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल संघ चुनाव में अधिकारी लें फैसला
यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के जिला शाखा वाराणसी के द्विवार्षिक चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व चुनावी कार्यवाही स्थगित किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है.
हाईकोर्ट ने याची को कहा है कि वह प्रत्यावेदन अधिकारी को दें और वह विचार कर निर्णय लें. साथ ही चुनाव कराने का आदेश पारित करें. यह आदेश न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन वाराणसी शाखा के सदस्य गोविंद नारायण पाण्डेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
याचिका में यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन वाराणसी शाखा का चुनाव निर्धारित अवधि में कराने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने संघ पर कब्जा कर रखा है और किसी अन्य के चुनाव जीतने की स्थिति में या तो चुनाव टलवा देते हैं या बैक डेट से चुनाव प्रक्रिया के दौरान गलत तरीके से चुनाव लड़ रहे सदस्य को निष्कासित करा देते हैं. याचिका में प्रमुख सचिव स्वाथ्य विभाग, निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं व निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ को पक्षकार बनाया गया है.