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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को आदेश पालन के लिए दो माह का समय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ. प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए दो माह का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिर भी पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Mar 6, 2021, 10:45 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ. प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए दो माह का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिर भी पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.

न्यायालय के निर्देश की अवहेलना

कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए याची को पालन न होने पर दुबारा अवमानना याचिका दाखिल करने की छूट दी है. कोर्ट ने सचिव को 12 जनवरी 21 को तीन हफ्ते में याची को आबकारी कांस्टेबल भर्ती की ओएमआर शीट देने का निर्देश दिया था. इसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अश्वनी आर्या व 7 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता एम ए सिद्दीकी ने बहस की. इनका कहना है कि आयोग ने 405 पद विज्ञापित किए. लिखित परीक्षा ली. परिणाम घोषित किया, जिसको लेकर याचीगण ने ओएमआर शीट की मांग की. इनका कहना है कि उन्हें अपेक्षित अंक से कम मिले हैं.

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