प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत रेणुकूट के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह की रासुका निरूद्धि को सही करार दिया है. कोर्ट ने कहा है कि चयनित नगर पंचायत अध्यक्ष की कार्यालय में घुसकर की गई हत्या से न केवल कानून व्यवस्था अपितु लोक शांति भंग हुई है. बाजार बंद हो गए. चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई. हफ्तों तक बच्चे स्कूल नहीं गए. शहरी जीवन पंगु हो गया. सही मायने में लोक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई थी.
याची पर अध्यक्ष की हत्या के षडयंत्र का आरोप है. वह 3 अक्टूबर 19 से जेल मे बंद है, जहां जिलाधिकारी सोनभद्र ने रासुका तामील की. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने अनिल सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए दिया है.
'नमस्ते' करने के बाद की ताबड़तोड़ फायरिंग
मालूम हो कि नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह अपने कार्यालय में जन शिकायतें सुन रहे थे. तभी दो मोटर साइकिल सवार आए. नमस्ते की और ताबड़तोड़ फायर कर भाग गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, किन्तु बच न सके, मौत हो गई. घटना की एफआईआर पिपरी थाने में हत्या व षडयंत्र के आरोप में दर्ज कराई गई.