उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

By

Published : Aug 18, 2022, 11:01 PM IST

ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने हाईवे से मस्जिद हटाने से रोकने की मांग खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हंडिया राजमार्ग से मस्जिद हटाने से रोकने की मांग खारिज दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि मामला दीवानी अदालत में ले जाएं.

etv bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हंडिया राजमार्ग की सरकारी जमीन पर स्थित शाही मस्जिद सैदाबाद को हटाने से रोकने का आदेश देने से मना कर दिया है. यह मस्जिद फोरलेन सड़क चौड़ीकरण में बाधक होने के कारण हटाने की योजना है.

कोर्ट ने कहा कि आजादी के पहले से मस्जिद होने का दावा साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है. यह सिर्फ बयान पर आधारित है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची को दीवानी अदालत में मुकदमा दाखिल करने की छूट दी है. साथ ही दीवानी अदालत को प्रकरण पर स्वतंत्र रूप से विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है.

पढ़ेंः APO भर्ती परीक्षा में आरक्षण को लेकर यूपी लोक सेवा आयोग पर उठे सवाल

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद की याचिका पर दिया है. याचिका के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्रयागराज से हंडिया तक के मार्ग का चौड़ीकरण कर रहा है. शाही मस्जिद सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनी है, जो अवैध है. कोर्ट के इस आदेश से राजमार्ग चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है.

पढ़ेंः तथ्य छुपाकर नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षक को हाईकोर्ट से राहत

ABOUT THE AUTHOR

...view details