प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज हंडिया राजमार्ग की सरकारी जमीन पर स्थित शाही मस्जिद सैदाबाद को हटाने से रोकने का आदेश देने से मना कर दिया है. यह मस्जिद फोरलेन सड़क चौड़ीकरण में बाधक होने के कारण हटाने की योजना है.
कोर्ट ने कहा कि आजादी के पहले से मस्जिद होने का दावा साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है. यह सिर्फ बयान पर आधारित है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची को दीवानी अदालत में मुकदमा दाखिल करने की छूट दी है. साथ ही दीवानी अदालत को प्रकरण पर स्वतंत्र रूप से विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है.