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महाकवि निराला के पोते की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज - निराला के पोते की हत्या

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाकवि निराला के पोते की हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके साथ ही न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एक साल में सेशन ट्रायल पूरा किया जाए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Feb 23, 2021, 11:05 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दारागंज सब्जी मंडी में दिनदहाड़े महाकवि निराला के पोते अखिलेश त्रिपाठी की हत्या मामले में आरोपी अरविंद मेहरा, पिंटू मेहरा, सुक्खू निषाद, राहुल कुशवाहा और राहुल कच्ची की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया.

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न्यायालय ने आरोपियों के लंबे आपराधिक इतिहास व घायल के बयान के साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और एक वर्ष में सेशन ट्रायल पूरा करने का भी निर्देश दिया है. मालूम हो कि 20 सितंबर 2017 को सुबह 10:30 बजे जब शिकायतकर्ता गगन निषाद अपने घर से कचहरी के लिए जा रहा था. गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए वह रुका. सुक्खू निषाद व शेरू निषाद चार-पांच लोगों के साथ वहां खड़े थे. इसके बाद उन लोगों ने गगन निषाद पर बम व गोली से अटैक कर दिया, जिससे वह घायल होकर गिर गया और पास ही में खड़े अखिलेश त्रिपाठी की पीठ पर बम लगा और वे गंभीर रूप से घायल हो गये. बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी. घटना की प्राथमिकी दारागंज थाने में दर्ज कराई गई थी.

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