प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने प्रदेश के डीजीपी (DGP) को एसपी मैनपुरी (SP Mainpuri) के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसपी मैनपुरी को हटाएं या जबरन सेवानिवृत्त किया जाय.
जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी (Jawahar Navodaya Vidyalaya Mainpuri) की छात्रा की फांसी के बाद पंचनामे की वीडियो रिकार्डिंग देखी. कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और डीजीपी को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने से लगता है कि छेड़छाड़ की गई है. गले में फांसी के निशान संदेह पैदा कर रहे हैं.