प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी पोर्टल पर कंपनी को अधूरा नोटिस जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इस बारे में सहायक आयुक्त व्यवसाय कर कासगंज, अलीगढ़ को पूरे ब्यौरे के साथ नये सिरे से नोटिस जारी करने की छूट दी है. कोर्ट ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क नई दिल्ली को भी अधूरा नोटिस पोर्टल पर अपलोड करने की जांच करने का आदेश देते हुए उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नोटिस के तथ्यों का सत्यापन किया जाये ताकि अनावश्यक याचिकाएं दाखिल न हों. यह आदेश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स दाऊजी इस्पात कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता शुभम अग्रवाल ने बहस की.
सहायक आयुक्त व्यवसाय कर कासगंज ने याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस कंपनी के पोर्टल पर दिया गया था, किन्तु जो नोटिस जीएसटी पोर्टल पर अपलोड है, वह नोटिस याची कंपनी के पोर्टल पर अधूरा भेजा गया. इसमें कारण नहीं बताया गया है, जिसे चुनौती दी गयी थी.