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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाबालिग को 26 अप्रैल को करें पेश : हाईकोर्ट

प्रयागराज जिले की खुल्दाबाद की निवासी 16 वर्षीय बंधक नाबालिग याची को पेश करने के निर्देश के अनुपालन में पुलिस उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट आई. वहीं, कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते पेशी नहीं हो सकी और न ही हलफनामा दाखिल हो सका.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

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Published : Apr 12, 2021, 8:19 PM IST

प्रयागराज:जिले की खुल्दाबाद की निवासी 16 वर्षीय बंधक नाबालिग याची को पेश करने के निर्देश के अनुपालन में पुलिस उसको लेकर हाईकोर्ट आई. वहीं, कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते पेशी नहीं हो सकी और न ही हलफनामा दाखिल हो सका. खराब नेटवर्क के कारण सरकारी वकील भी कोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रख सके. इस पर हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल को दोबारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये याची को पेश करने का निर्देश दिया है. महानिबंधक कार्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया.

पढ़ें:मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी, 19 अप्रैल को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को आदेश दिया था कि जहां कहीं भी याची मिले हर हाल में पेश किया जाय और पुलिस उसका मेमो भी पेश करे. याचिका में विपक्षी पर याची को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया गया है. सरकार की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में जवाबी हलफनामा तैयार है, लेकिन कोरोना प्रतिबंध के चलते दाखिल नहीं हो सका है. हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. वहीं, महानिबंधक कार्यालय को 26 अप्रैल को वीडियो कॉन्फेंसिंग के जरिए याची की पेशी की व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

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