प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनी बाग) प्रयागराज में स्थित राष्ट्रीय म्यूजियम तक वाहन जाने के लिए एक गेट खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. साथ ही नजदीक ही पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा है. कोर्ट ने पार्क में किसी प्रकार के वाहन के प्रवेश पर लगी रोक के अपने आदेश को संशोधित करते हुए यह आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि गेट केवल सुबह साढ़े नौ से शाम साढ़े पांच बजे तक ही खोला जाए ताकि विजिटर आसानी से म्यूजियम में आ जा सकें. इसके अलावा न खोला जाए. कोर्ट ने कहा कि आजाद पार्क का अपना ऐतिहासिक गौरवमयी इतिहास है, जो लोगों के स्वास्थ्य में लाभदायक भी है. भारी संख्या में लोग सुबह-शाम टहलने के लिए आते हैं. पार्क की सुरक्षा, संरक्षण व रखरखाव के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहर राष्ट्रीय म्यूजियम में लोग आएं, इसे भी देखा जाना चाहिए. इसे प्रचारित किया जाना भी जरूरी है. विजिटर को आने दिया जाए. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायाधीश सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने मधु सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.