प्रयागराज:इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करें. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है. इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले. हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन देने की मांग को स्वीकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए. इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से इस संबंध में संपर्क करें. जो सहानुभूति पूर्वक उनकी मांग पर विचार कर निर्णय ले.जितेंद्र कुमार भारतीय और दर्जनों शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है.
याची गण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था, कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1998 में जारी शासनादेश के तहत प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई. नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर की गई थी, जिसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू किया जाता है. तब से वह लगभग 18 सालों से शिक्षामित्र नियमित रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों की तरह ही काम कर रहे हैं. लेकिन, उनको काफी कम मानदेय दिया जाता है. अधिवक्ताओं ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर शिक्षामित्र को सहायक अध्यापकों के समान वेतन दिए जाने या कम से कम न्यूनतम वेतन मान दिए जाने की मांग की. यह भी कहा गया कि शिक्षामित्र को मिलने वाले मानदेय को पुनरीक्षित किया जाए.