प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को मुट्ठीगंज की निवासी माधुरी श्रीवास्तव को बालिग बेटी बैष्णवी के साथ तीन मार्च को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है. इसका कारण यह है कि बैष्णवी पिता प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से मिल सके. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने माधुरी श्रीवास्तव और बैष्णवी की याचिका पर दिया है.
परिवार न्यायालय ने पिता को अपनी बेटी से माह के हर दूसरे रविवार को मिलने की छूट दी थी. इसकी अवहेलना करने पर मां याची के खिलाफ परिवार न्यायालय में अनुपालन कार्यवाही चल रही है. इसी कार्यवाही को रद्द करने की याचिका में मांग की गई है. अब बेटी बालिग है और मां के साथ रह रही है.