प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वो देखें कि किन परिस्थितियों में याची की भूमिधरी खेती की जमीन पर बिना अधिग्रहण, बैनामा या उसकी सहमति से ग्राम प्रधान रास्ता बना रहे हैं. कोर्टे ने ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह और याची को सुनकर चार हफ्ते में फैसला लेने और सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने जमीन की अगले पांच हफ्ते तक यथास्थिति बरकरार रखने का भी निर्देश दिया है. ये आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला औ न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने जयहिंद सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक यादव ने बहस की.