प्रयागराजः नोएडा में स्पोर्ट सिटी प्लॉट आवंटन रद्द करने तथा क्रेताओं को उनकी रकम वापस करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जेपी एसोसिएट्स को 100 करोड़ों रुपए का अग्रिम भुगतान करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह शर्त जेपी एसोसिएट के सामने तक रखी जब उनकी ओर से यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी और क्रेताओं की रकम वापस करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई.
जेपी एसोसिएट्स की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई की. जेपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट से कहा कि जेपी एसोसिएट्स नोएडा एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी और होमबायर्स की देनदारी चुकता करने तथा प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता है. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1 माह का समय दिए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया गया.