प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव उ.प्र. लोक सेवा आयोग प्रयागराज को 2013 की कनिष्ठ अभियंता भर्ती में याची के प्रत्यावेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने याची को एक हफ्ते में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने लोकेश कुमार पाठक की याचिका पर दिया.
याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की. इनका कहना था कि आयोग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत पद के सापेक्ष तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए. पद खाली हैं और तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में परीक्षा में सफल याची को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाय.