प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी कांस्टेबल भर्ती में महिला कोटे में चयनित 143 अभ्यर्थियों में से केवल 81 की ही नियुक्ति की छूट दी है. शेष चयनितों को दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 18 जुलाई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने प्रमोद कुमार सिंह और पांच अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका में बोर्ड के सचिव/अध्यक्ष द्वारा 15 मार्च को जारी चयन परिणाम की वैधता को चुनौती दी गई है.
याची का कहना है कि 405 आबकारी कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई, जिसमें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है, जो बिना आरक्षण दावा किए मेरिट से चुनी गई है. उन महिलाओं को भी चयनित किया गया है. उन्हें महिला के लिए आरक्षित पदों में शामिल किया गया है. याची का कहना है कि चयनित महिला अभ्यर्थियों की कुल संख्या 81 से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसलिए 143 महिलाओं का चयन अवैधानिक है.