प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती में महिला आरक्षित कोटे में चयनित 143 अभ्यर्थियों में से केवल 81 को ही नियुक्ति देने की अनुमति दी है. चयन आयोग के सचिव द्वारा घोषित परिणाम की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार और विपक्षियों से जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने प्रमोद कुमार सिंह व पांच अन्य की याचिका पर दिया गया.
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