प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का मूल्यांकन न करने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। वहीं, एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने डीआईजी कारागार एवं प्रशासन और जेल अधीक्षक जौनपुर को अवमानना नोटिस जारी की है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को याचिका पर एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका जमा न करने वाले अभ्यर्थियों की ओरएमआर सीट का मूल्यांकन न करने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी के एम नीलम की याचिका को खारिज करते हुए दिया है.
याची ने आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन प्रश्न पुस्तिका जमा नहीं की. आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि बिना प्रश्न पुस्तिका जमा किए उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकती. याची द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन न करने के कारण कोर्ट ने हस्तक्षेप करते से इंकार कर दिया.