प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापक की सेवा समाप्ति आदेश को उसके रिटायरमेंट के बाद रोकने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा एवं न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया. खंडपीठ ने मामले में गुण दोष पर विचार कर निर्णय लेने के प्रकरण को एकल पीठ को वापस भेज दिया.
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से दाखिल विशेष अपील में कहा गया था कि बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाने का मतलब याचिका को अंतिम रूप से स्वीकार कर लेना होगा, जो नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही एकल पीठ ने सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक का कोई उचित कारण नहीं बताया. याची 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो चुका था तो ऐसी स्थिति में उसकी बर्खास्तगी के लिए 9 मार्च 2022 और 15 मार्च 2022 के आदेशों पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं था.