प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भगोड़ा घोषित एसपी मणिलाल पाटीदार के साथ प्राथमिकी में शामिल पूर्व करबई थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार शुक्ला की बर्खास्तगी रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि दरोगा की बर्खास्तगी से पूर्व अधिकारी जांच को न करने के सम्बन्ध में अपना कारण व संतुष्टि को लेकर निष्कर्ष देने में विफल रहे. यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने बर्खास्तगी के विरुद्ध दारोगा देवेन्द्र कुमार शुक्ला की याचिका को मंजूर करते हुए दिया है.
महोबा जिले के करबई के पूर्व थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने दलील दी कि आईजी चित्रकूट धाम बांदा ने 13 अक्तूबर 2020 को 1991 की नियमावली के नियम 8(2)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट द्वारा प्रतिपादित कानून की अनदेखी कर बगैर यह बताए कि आरोपों की जांच कराना क्यों सम्भव नहीं है, सीधे बर्खास्त कर दिया था. अधिवक्ता का कहना था कि बर्खास्तगी आदेश गलत था.