प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग स्थित राधास्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण मामले में तहसीलदार के आदेश और नोटिस को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आदेश पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है. कोर्ट ने नए सिरे से याची का पक्ष सुन कर आदेश पारित करने की छूट दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया है. याची का कहना था कि उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया. जबकि, नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया था. लेकिन, 24 सितंबर को ही शाम चार बजे तक जवाब दाखिल करने का मौका दिया गया. तहसीलदार ने आदेश पारित करते समय याची की अपत्तियों पर विचार नहीं किया. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, इस पर कार्यवाही की गई.
इसे भी पढ़े-Agra Dayalbagh Case: हाईकोर्ट ने दयालबाग मामले में 16 अक्टूबर तक कार्रवाई पर लगाई रोक