प्रयागराज: बिजनौर जिला अदालत की सीजेएम कोर्ट में पेशी पर आए बंदियों पर फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2020 तक अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष बल के गठन का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अगले 3 माह में सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित कर तैनात किया जाए.
कोर्ट ने कहा है कि अदालतों की बाउंड्री बनाने और सीसीटीवी कैमरों को क्रियाशील रखा जाए. हाईकोर्ट में 31 जनवरी 2020 तक बायोमेट्रिक कार्ड की रुपरेखा पेश की जाए. महानिबंधक सभी जिला अदालतों में एडवोकेट रोल तैयार कराएं. सुरक्षा जांच में सभी वकील सहयोग करें.
कोर्ट ने मांगा हलफनामा
कोर्ट ने मुख्य सचिव से उठाये गये कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा मांगा है. मामले की सुनवाई 2 जनवरी को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है. कोर्ट में हाजिर गृह सचिव और एडीजी सुरक्षा को अगली तिथि को भी मौजूद रहने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अदालतों और जजों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तर्ज पर प्रशिक्षित पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कैमरों की निगरानी तकनीकी पुलिस को दी जाए.