प्रयागराजः हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी चुनाव को लेकर कमेटी के तीन सदस्यों वरिष्ठ अधिवक्ता एन सी राजवंशी, टी पी सिंह और अनिल तिवारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश से कोर्ट परिसर और सम्पूर्ण प्रयागराज में पोस्टर बैनर लगाने पर रोक लगाई गई है. अगर कोई उम्मीदवार इसका उल्लंघन करेगा, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. 15 नवंबर को याचिका की सुनवाई के दौरान इस तथ्य को कोर्ट में रखा जाएगा.
एल्डर कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता टी पी सिंह ने कहा कि नियम 18 के तहत एसोसिएशन का प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार एल्डर कमेटी ने संभाल लिया है. अगर कोई भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा तो 18 अक्टूबर को होने जा रही वार्षिक आम सभा में उसके बार से निष्कासन की कार्रवाई की जायेगी.
श्री सिंह ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अगस्त 2021 को समाप्त हो चुका है. एल्डर कमेटी से एक महीने का समय न मांगे जाने के कारण 4 अगस्त 21 से ही एल्डर कमेटी ने कार्यभार संभाला माना जायेगा. श्री सिंह ने कहा कि चूंकि आम सभा की तारीख कोर्ट ने तय की है. इसलिए आम सभा होने तक जिन सदस्यों ने शुल्क जमा किया होगा. वही चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. उन्होंने कहा कि पूर्णपीठ के फैसले के अनुसार आम सभा को सदस्यता शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का अधिकार नहीं है. इसीलिए अवकाश में भी बार एसोसिएशन कार्यालय खुला रहेगा.