प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी, साले आतिफ रजा व अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है.
दरअसल, मुख्तार अंसारी की बीवी व उनके साले पर सरकारी जमीन पर गोदाम बनाकर उत्तर प्रदेश बीज निगम को करोड़ों रुपये पर किराए पर उठाने का आरोप है. वहीं, यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने आतिफ रजा व अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की.
इनका कहना है कि याची विकास कांस्ट्रक्शन राजदेपुर देहाती रौजा गाजीपुर का भागीदार है. बीज निगम ने टेंडर जारी किया. याची की फर्म को ठेका मिला. उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर गोदाम व सड़क बनाया. निगम व फर्म के बीच संविदा हुई. दो करोड़ 91 लाख76 हजार 873 रुपये किराया तय हुआ. निगम ने किराया दे दिया.