प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अतुल कुमार राय प्रकरण की जांच एसएसपी वाराणसी के निर्देश पर सीओ भेलूपुर द्वारा करने के बाद भी रिपोर्ट को सम्बन्धित कोर्ट में न भेजने को गम्भीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने एसएसपी वाराणसी से जांच रिपोर्ट कोर्ट में न भेजने को लेकर 8 फरवरी को बताने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि एसएसपी वाराणसी बताएं कि किन परिस्थितियों में जांच रिपोर्ट सम्बंधित कोर्ट को प्रेषित नहीं की गई. यह आदेश जस्टिस ओमप्रकाश (सप्तम) ने अतुल कुमार राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया.
हाईकोर्ट ने एसएसपी से पूछा- सांसद अतुल राय की जांच रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अतुल कुमार राय प्रकरण की जांच एसएसपी वाराणसी के निर्देश पर सीओ भेलूपुर द्वारा करने के बाद भी रिपोर्ट को सम्बन्धित कोर्ट में न भेजने को गम्भीरता से लिया है.
केस की सुनवाई के दौरान अतुल कुमार राय के वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया कि याची के पिता की अर्जी पर एसएसपी वाराणसी के निर्देश पर सीओ भेलूपुर ने जांच की. जांच कर सीओ ने अपनी रिपोर्ट एसएसपी वाराणसी के समक्ष दे दी, लेकिन इस रिपोर्ट को अभी तक कोर्ट में भेजा नहीं गया है. याची राय के वकीलों का कहना है कि सीओ की रिपोर्ट के मुताबिक याची को एक साजिश के तहत योजना बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाया गया है. कोर्ट अब 8 फरवरी को इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी. इस बीच कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर आदेश की प्रति एसएसपी वाराणसी को दिए जाने का निर्देश दिया है.