प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शासनादेश के विपरीत गौतमबुद्धनगर के कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस न जमा करने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा न देने और रजिस्टर से नाम काटने की शिकायत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी तलब की है. यह जानकारी अगली सुनवाई 21 जनवरी पर पेश करने का निर्देश दिया गया है.
हाईकोर्ट ने डीएम गौतमबुद्ध नगर से मांगी सरकारी नीति लागू करने की जानकारी - इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट में फीस न देने वाले छात्रों का स्कूल से नाम काटने को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई. इस मामले का हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डीएम गौतमबुद्ध नगर से सरकारी नीति लागू करने पर जानकारी मांगी है.
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने प्रवीन अंटल और 22 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है. याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने कोविड 19 लॉकडाउन के कारण 4 जुलाई 2020 को नीति घोषित की है कि यदि छात्र फीस जमा नहीं करते हैं, तो उनकी ऑनलाइन कक्षा बंद नहीं होगी और रजिस्टर से नाम नहीं काटा जाएगा. इसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल इस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं. इसलिए निर्देश जारी किया जाय. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर से सरकारी नीति लागू करने पर जानकारी मांगी है.