प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नालों की सफाई में लगे कर्मचारियों को जीवन रक्षक उपकरण आदि मुहैया न कराने के मामले में सुनवाई करते हुए ठोस कचरा निस्तारण और नालों की सफाई की मौजूदा व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की. हाईकोर्ट ने कहा कि जो वर्तमान में व्यवस्था है, वह नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में ठोस कचरे और गंदे पानी के निस्तारण के लिए नाकाफी है. इसे अपग्रेड किए जाने की जरूरत है.
हाईकोर्ट ने इस पर सरकार का पक्ष जाना और कहा कि सरकार यह बताए कि वह इन समस्याओं के निस्तारण के लिए निगमों को कैसे अपग्रेड कर रही है. इसका वह रोडमैप तैयार कर अगली सुनवाई पर पेश करे. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त तय की है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश कुमार बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज को इस संदर्भ में विशेष निर्देश दिया. सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में डीएम संजय कुमार खत्री और नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग पेश हुए थे.
न्यायमित्र राजीव लोचन शुक्ल ने हाईकोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि व्यवस्था नकाफी होने से बारिश शुरू होते ही लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. ड्रेनेज सिस्टम पूरी और सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने प्रयागराज नगर निगम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय से कूड़ा निस्तारण प्रबंधन और नाला सफाई की क्षमता जानी और कहा कि यह तो नाकाफी है. इसे अपग्रेड किए जाने की जरूरत है.