प्रयागराज :एक महिला को दूसरे हाथ बेच देने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट नेमंजूर कर ली है. कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय आरोप की गंभीरता, आरोपी के उसमें शामिल होने की संभावना, उसकी भूमिका और आरोपी के कानून की पहुंच से भागने की संभावना आदि तथ्यों पर विचार करना जरूरी है.
दरअसल, आरोपी जतिन बुलंदशहर के शिकारपुर का है, जिसकी जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सुनवाई की.
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याची के खिलाफ गांव की एक महिला को एक अन्य आरोपी बच्चू लाल के हाथों बेचने का आरोप है. उसके अलावा शर्मिला, महिपाल और बच्चू लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया. याची का कहना था कि उस पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत है. महिला बच्चूलाल के घर से बरामद हुई. उसने खुद ही अपने पति के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है. पीड़ित महिला और बच्चू लाल हाईकोर्ट में प्राथमिकी रद्द करने की याचिका भी दाखिल कर चुके हैं. याची पर लगाए गए आरोप सही नहीं है. कोर्ट ने केस के गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए जतिन की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.
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